क्राइममध्य प्रदेश

पुलिस थाना पटेरा में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज |

दमोह

दमोह:- पटेरा पुलिस ने 1 सितंबर, 2025 को एक महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, आरोपी रशीद खान (उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम मुडा) को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर महिला के साथ जबरदस्ती करने, अश्लील फोटो खींचने और उन्हें वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, आरोपी पर महिला पर शादी करके मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने का भी आरोप है।


पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल अप.क्र.-244/2025, धारा 450, 376, 506 ता. हि., 67(a) IT Act और 3/5 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी हटा के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी पटेरा, निरीक्षक सरोज ठाकुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।
इस सराहनीय कार्रवाई में निरीक्षक सरोज ठाकुर, स.उ.नि. दिलीप सिंह, प्र.आर. प्रमोद चौबे (96), आर. राघवेंद्र, आर. सुरेश (303), आर. गब्बर (524), आर. बृजेश (788), आर. नितेश (420), म.आर. रानी ठाकुर (685) और साइबर सेल दमोह का विशेष योगदान रहा। यह मामला महिला सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है।

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