आबकारी विभाग इंदौर द्वारा अवैध मदिरा परिवहन करने पर दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज |
इंदौर
आबकारी विभाग इंदौर द्वारा अवैध मदिरा परिवहन करने पर दो आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध*
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जप्त मदिरा और वाहन की कुल कीमत एक लाख रुपये से अधिक*
इंदौर, 23 नवम्बर 2025

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी द्वारा दिये निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की रही है। आबकारी विभाग के अमले द्वारा वृत्त बालदा कॉलोनी और बॉम्बे बाजार वृत प्रभारी मीरा सिंह के दल द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोइथराम हॉस्पिटल सर्विस लेन पर एक दोपहिया वाहन क्रमांक MP09dz6291 टीवीएस जुपिटर की तलाशी की गई। इस दौरान वाहन में एक पेटी विदेशी मदिरा रॉयल स्टेज अवैध परिवहन कर ले जायी जा रही थी। आबकारी विभाग ने चंद्रप्रकाश पिता आयलदास गुरुवाणी निवासी वैशाली नगर थाना अन्नपूर्णा को आरोपी पाया गया। इसके अलावा एक अन्य मामले में हरिहर नगर से कमल बैरागी पिता चुन्नीलाल द्वारकापुरी से 28 बोतल विदेशी मदिरा जप्त की गई। इन दोनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जप्त मदिरा और वाहन की कुल कीमत एक लाख 19 हजार 334 रुपए है।
आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल सहित बालदा कालोनी और बॉम्बे बाजार वृत्त प्रभारी मीरा सिंह, आबकारी आरक्षक मनोज खरे का सराहनीय योगदान रहा।
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