भोपाल | पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं; ग्रुप एडमिन पर भी होगा केस
पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार!

भोपाल / MP 26 मार्च 2026
पेट्रोल डीज़ल के संबंध प्रशासन द्वा नरा जारी SOP
वर्तमान में सोशल मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों से जिले में पेट्रोलियम पदार्थों (पेट्रोल/डीजल) की कमी के संबंध में कतिपय भ्रामक एवं आधारहीन सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इन अफवाहों के कारण जनसाधारण में अनावश्यक भय (Panic) व्याप्त हो रहा है, जिससे पेट्रोल पंपों पर अत्यधिक भीड़ एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना है।
जिले में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, लोक शांति बनाए रखने एवं भ्रामक तथ्यों के प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने के आदेश जारी करता हूँ:-
1. सूचना प्रबंधन एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग-
* आधिकारिक सूचना का प्रसार- जिला जनसंपर्क अधिकारी (PRO) प्रतिदिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) से समन्वय कर जिले के उपलब्ध स्टॉक की स्थिति का बुलेटिन जारी करेंगे। 41
* अफवाह खंडन सेल-सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल (पुलिस विभाग) द्वारा भ्रामक पोस्टों को चिन्हित कर तत्काल उनका आधिकारिक खंडन जारी किया जाएगा।
* सोशल मीडिया लिसनिंग यूनिट- पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक देहात के अधीन कार्यरत साइबर सेल और जनसंपर्क विभाग (PRO) की एक संयुक्त टीम सोशल मीडिया (WhatsApp, Facebook, X, Instagram) पर 24/7 निगरानी रखेगी।
* कीवर्ड अलर्ट:- पेट्रोल खत्म, हड़ताल, चक्का जाम, कमी जैसे कीवर्ड्स वाली पोस्ट को तत्काल चिन्हित कर रिपोर्ट किया जाएगा।
* ‘FACT CHECK‘ स्टैम्प सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भ्रामक पोस्टों के स्क्रीनशॉट पर लाल रंग से असत्य / भ्रामक (FAKE) का स्टैम्प लगाकर उसे आधिकारिक हैंडल्स से पुनः प्रसारित किया जाएगा।
* ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी व्हाट्सएप ग्रुपों में भ्रामक खबर पाए जाने पर संबंधित ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
* अस्थाई प्रतिबंध – यदि स्थिति गंभीर होती है, तो भ्रामक प्रचार करने वाले विशिष्ट सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक करने हेतु संबंधित प्लेटफॉर्मस को लिखा जाएगा।
दंडात्मक कार्यवाही- भ्रामक सूचनाएं / अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों एवं संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 (सार्वजनिक शांति भंग करने हेतु उकसावा) एवं IT Act के तहत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
2. अनुश्रवण एवं प्रवर्तन (Monitoring & Enforcement)-
* प्रत्येक अनुभाग में SDM, ACP/SDOP एवं तहसीलदार की एक संयुक्त टीम निरंतर भ्रमणशील रहेगी।
* जिला आपूर्ति अधिकारी एवं उनकी टीम निरंतर भ्रमणशील रहेगी एवं शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।
* किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा कृत्रिम किल्लत (Hoarding) पैदा करने या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने की स्थिति में संबंधित पंप का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा।
3 जनसाधारण हेतु अपील-
* जिले में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित है। नागरिकगण धैर्य रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अनावश्यक भंडारण कर कृत्रिम संकट की स्थिति निर्मित न करें।
