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अशोकनगर में शोरगुल मचाने वाली ‘पुंगी’ पर प्रतिबंध |

अशोक नगर

  • अशोकनगर जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत, तेज आवाज वाली पुंगी के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

  • यह आदेश विशेष रूप से मेलों, झांकियों और चल समारोहों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह देखा गया है कि कुछ लोग जानबूझकर तेज आवाज वाली पुंगी का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करते हैं, जिससे अक्सर शोर-शराबे के साथ-साथ वाद-विवाद की स्थिति भी पैदा होती है।
    आदेश के अनुसार, इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 22 सितंबर, 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।#police #Spashoknagar #hindinews #samvidhansamachar

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