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दमोह में मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की प्रक्रिया शुरू, विभाग ने जारी किए निर्देश |

NFDP पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य, CSC और MP Online से होगी प्रक्रिया

दमोह। MP :- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआ दुर्घटना बीमा योजना को लेकर दमोह जिले में मत्स्य विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग द्वारा तेंदूखेड़ा, जबेरा और दमोह विकासखंड के अंतर्गत आने वाली मछुआ सहकारी समितियों, मछुआ समूहों एवं व्यक्तिगत पट्टाधारकों को आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी पत्र के अनुसार, सभी पात्र मछुआरों को NFDP पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन मछुआरों का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है, वे तत्काल CSC सेंटर या MP Online के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।

मत्स्य विभाग का कहना है कि प्राप्त जानकारी के आधार पर ही मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। इसलिए सभी समितियों एवं मछुआरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जमा करनी होगी।

विभाग द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी लगातार सूचनाएं साझा की जा रही हैं, ताकि हर पात्र मछुआरे तक योजना की जानकारी पहुंच सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

बताया गया है कि यह योजना 1 जून 2026 से 31 मई 2027 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य मछुआरों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

संविधान समाचार:- संवाददाता अशोक अहिरवार 

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